रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित


विश्व हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन के खिलाफ दर्ज रेप केस की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले गोरखपुर के हड़हवां फाटक चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद को एसएसपी ने निलम्बित कर दिया। रणजीत के खिलाफ यह मुकदमा तीन साल पहले शाहपुर थाने में दर्ज हुआ था। 2 फरवरी को हजरतगंज में रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद रेप केस की बात सामने आई थी। 


गोला क्षेत्र में अहिरौली गांव के लाला टोला निवासी तारा लाल श्रीवास्तव के पुत्र रणजीत बच्चन, काफी पहले शाहपुर क्षेत्र के भेडिय़ागढ़ मोहल्ले में रहते थे। वर्ष 2017 में शाहपुर इलाके की ही रिश्तेदारी की एक युवती ने रणजीत के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान में उसने बच्चन पर छेड़खानी के साथ ही दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। उसके बयान के आधार पर शाहपुर पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में ही दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी थी। इस मामले में रणजीत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने 82 की कार्रवाई की थी पर कुर्की नहीं की। पुलिस रिकार्ड में फरार चल रहे रणजीत की लखनऊ में हत्या के बाद तमाम लापरवाही उजागर हुई। इस पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।